आयकर प्रावधानों में TCS संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव
अब आपको अपनी बिक्री पर 01 अक्टूबर 2020 से TCS Collect करने की आवश्यकता होगी.
प्रश्न- यह प्रावधान किस करदाता पर लागू होगा ?
उत्तर- उपरोक्त प्रावधान सभी करदाताओं जिनका की वित्त वर्ष 2019-20 में कुल बिक्री (Total Sale) 10 करोड़ से अधिक है, उन पर लागू होगा.
यदि ऐसे करदाता किसी एक खरीददार को वित्त वर्ष में 50 लाख से ज्यादा का माल बेचते हों, तो 50 लाख से ऊपर की बिक्री पर बिल में ही TCS Collect करके गवर्नमेंट को जमा कराना होगा.
प्रश्न- TCS की Rate क्या होगी ?
उत्तर- TCS की Rate 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक @0.075 % होगी. 1 अप्रैल 2021 से @0.1% होगी (यदि खरीददार के पास Valid PAN हो तो) अन्यथा @5% से TCS Collect करना होगा.
प्रश्न- विक्रेता की उपरोक्त प्रावधानों के लिए क्या-क्या जिम्मेदारी है ?
उत्तर- विक्रेता को बिक्री पर विक्रय बिल में TCS Charge करना होगा और ऐसे TCS को Govt. Treasury में जमा कराना होगा. उसके पश्चात TCS की Return भी भरनी होगी.
प्रश्न- TCS को Govt. Treasury में कब जमा कराना है ?
उत्तर- TCS को क्रेता से पेमेंट मिलने पर जमा कराना है. अतः TCS जमा कराने का दायित्व Collection Basis पर है ना कि Bill Basis पर.
प्रश्न- यदि 30 सितंबर 2020 तक किसी क्रेता को 50 लाख तक की बिक्री की है और उसके पश्चात 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2021 तक 10 लाख की बिक्री की है तो TCS किस राशि पर जमा कराना है ?
उत्तर- TCS 50 लाख से ऊपर की राशि 10 लाख पर ही जमा कराना है.
प्रश्न- TCS को बिल में कहां और कैसे दर्शाना है और इसका GST पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?
उत्तर- TCS को बिल में GST Charge करने के पहले दिखाना है और GST, Sale Value + TSC की Amount पर चार्ज किया जाएगा.