हाल ही में जीएसटी पोर्टल पर एक नया अपडेट आया है
जिस व्यापारियों का टर्नओवर F.Y.17-18 में 2 करोड से कम था उनको gstr-9 भरने की जरूरत नहीं थी , अब अगर F.Y.18-19 में उनका टर्नओवर दो करोड़ से बढ़ जाता तो उनको gstr-9 भरना पड़ता है
इसमें प्रॉब्लम यह था कि जब तक 17-18 का gstr-9 नहीं भरते तब तक 18-19 का gstr-9 Enable नहीं होता
हाल ही में आए हुए अपडेट के मुताबिक अब ऐसा नहीं होगा , अगर आपने 17-18 का gstr-9 नहीं भरा है तो भी आप 18-19 का gstr-9 भर सकते हैं