नकद लेनदेन के लिए आयकर के प्रावधान
1. 40(A)(3)- 10K exp. limit (यदि कोई भी पर्सन किसी अन्य पर्सन को एक दिन में 10 हजार से अधिक का कोई भी पेमेंट कैश में करता है, तो उसे उस खर्चे की छूट नहीं मिलेगी।
2. 44AB- 95% audit criteria (करदाता जिनके लिए, धारा 44AB के तहत एक CA द्वारा अपने खातों की TAX AUDIT करवाना आवश्यक है)
3. 44AD- Profit 8%, not 6% ( एक कराधान योजना है, जहाँ व्यापार मालिकों और छोटे पैमाने पर उद्यमों जैसे व्यक्तियों को कर को दाखिल करने के लिए अपनी खाता पुस्तकों का TAX ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है)
4. 80D- Not allowed (एक व्यक्ति स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित बच्चों के बीमा के लिए 25,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकता है. माता-पिता के बीमा के लिए यदि वे 60 वर्ष से कम आयु के हैं 25,000 रुपये यदि आपके माता-पिता 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं 50,000 रुपये
5. 80G- 2K limit (आपको दान या चंदे में सरकार की ओर से बनाए गए राहत कोषों और जनकल्याण के काम करने वाली संस्थाओं को दिए गए दान पर टैक्स छूट ली जा सकती है अगर आपने cash में donation दिया है तो सिर्फ 2000 रुपए ज्यादा दान नहीं कर सकते
6. 80GGB/GGC Not allowed (राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट में योगदान)
7. 80JJAA- Not allowed (किसी भी कर्मचारी को उसकी सेवा या सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, जैसे कि ग्रेच्युटी, विच्छेद वेतन, छुट्टी का नकदीकरण, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन की प्रतिपूर्ति और इस तरह की समाप्ति के समय भुगतान या देय)
8. 194N- TDS on withdrawal (कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 20 लाख रुपये से ज्यादा की रकम कैश में निकालता है अगर व्यक्ति ने किसी या तीनों पिछले आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किया है करोड़ रुपये से ज्यादा की कैश (नकद) निकासी पर 2% की दर से टीडीएस काटा जाएगा अगर आईटीआर दाखिल नहीं किया है. 20 लाख रुपये से ज्यादा की कैश निकासी पर 2% और और 1 करोड़ से ज्यादा की निकासी पर 5% टीडीएस काटा जाएगा )
9. 269SS/T- Loan 20K limit ((269SS मुताबिक किसी भी व्यक्ति को अपने खाते में अन्य व्यक्ति से कुल 20,000 रुपए से ज्यादा नकद जमा या लोन के रूप में लेना मना है 269ST के तहत किसी भी व्यक्ति को एक दिन में एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए या उससे अधिक नकद राशि लेने पर जुर्माना देना पड़ सकता है)